आवास का निर्माण नहीं कराने पर कहां पर दो लाभुकों पर दर्ज हुई प्रा’थमिकी, जानें…

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड में अब सरकारी राशि लेकर जमीन नहीं खरीदना और आवास का निर्माण नहीं करना लाभुकों को महंगा पड़ेगा। बीडीओ प्रशांत कुमार ने ऐसे लोगों के खि’लाफ का’र्रवाई शुरू कर दी है।

इसी क्रम में दो लाभुकों पर प्रा’थमिकी दर्ज कराई गई है। बीडीओ ने राशि निकासी के बाद भी आवास निर्माण के लिए भूमि क्रय नहीं करने के आरोप में लाभुक जिया सहनी व मालती देवी पर पियर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

 

इसमें बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में स्वीकृत लाभुक बंदरा गांव निवासी जिया सहनी को भूमि क्रय करने के लिए उसके बैंक खाते में 60 हजार रुपये भेजे गए थे, लेकिन उसने भूमि क्रय नहीं की।

वहीं, वर्ष 2018-19 में स्वीकृत मालती देवी को भी 60 हजार रुपये खाते में भेजे गए थे। उन्होंने भी जमीन क्रय नहीं की। ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प के तहत तीन माह के अंदर भूमि क्रय करने का प्रविधान है।

इस मामले में लाभुक को नियमानुसार नोटिस भी हस्तगत कराया गया था। बार-बार इनसे दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी अब तक भूमि क्रय नहीं की गई। इस पर लाभुकों पर सरकारी राशि गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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