कैमूर में मासूम की ह’त्या मामले में उम्रकैद:सौतेले पिता को मिली सजा, 10 महीने में आया फैसला; मां ने जताई खुशी

सौतेले बेटे की हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय भाभुआ ने एक कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। गौरतलब है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे पिता को 10 माह में सजा सुनाई है। इस फैसले पर मृतक मासूम आदित्य की मां रीना देवी ने संतोष जताई है।

मोहनिया थाना कांड संख्या 125/21 के मामले में न्यायालय कैमूर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को अपने सौतेले बेटे आदित्य विश्वकर्मा उम्र 4वर्ष की निर्मम हत्या करने वाले सौतेले पिता चैनपुर थाना क्षेत्र के दुलहरा निवासी राजधनी शर्मा पिता स्वर्गीय रामजन्म शर्मा को साक्ष्य और गवाहों के बयान पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस वाद के अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक (मासूम आदित्य विश्वकर्मा )की माँ सह सूचक रीना देवी ने अपने बयान में कहा है कि मेरी पहली शादी यूपी के दिलदार नगर निवासी राजन शर्मा से हुई थी ।जिससे मुझे दो बच्चे,पहला आदित्य व दूसरी संतन शिवानी कुमारी पैदा हुई। राजन शर्मा से घरेलू हिंसा व प्रताड़ना की कारण विवाह विच्छेद हो गया। फिर मेरी दूसरी शादी दो वर्ष बाद 2019 को चैनपुर थाना क्षेत्र के दुलहरा निवासी स्वर्गीय रामजन्म शर्मा के पुत्र राजधनी शर्मा से हुई।

राजधनी शर्मा शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे पुत्र आदित्य से सौतेला व्यवहार करने लगा। मना करने पर मुझ से भी मारपीट गली गलौज करने लगा।आए दिन की इस हरकत से तंग आकर मैं अपने मायके मोहनिया थाना क्षेत्र के भरखर गांव अपने माता पिता के साथ रहने लगी।

19 मार्च 2021 को होली के दिन मेरे दूसरे पति राजधनी शर्मा 29 मार्च 2021 को होली के दिन मेरे मायके भरखर आया।पूरे दिन होली खेलने के बाद शाम को लगभग 6 बजे चॉकलेट खिलाने के लालच दे कर मेरे बेटे को साथ लेकर चला गया।रात में वापस नही आने पर समझ गया कि पति राजधनी बेटे को लेकर अपने गांव दुलहरा गया हो गया।

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