भागलपुर : पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने छात्रा की अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल करने वाले आरोपित सत्यम सिंह को सुनवाई के दौरान बुधवार को दोषी पाते हुए प्रोबेशन बांड पर मुक्त कर दिया।


मामला कहलगांव थाना क्षेत्र से जुड़ा था। छात्रा की मां ने घटना को लेकर 21 सितंबर 2020 को कहलगांव थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपित सत्यम सिंह को आरोपित बनाया था।

छात्रा इंटरमीडिएट की परीक्षा 2020 में पास की थी। सत्यम उसे अक्सर परेशान करता था। उसे मोबाइल पर फोन करने, उसकी अश्लील फोटो वायरल कर शादी का दबाव बनाता था।


उस दौरान उसने पूर्व की धमकी को अमल में लाते हुए छात्रा की अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल कर दी थी। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया।
