मामला दर्ज होने पर थाने की ओर से दो दिनों तक गि’रफ्तारी नहीं होने देना होगा जवाब, हो सकती है का’र्रवाई?

मुजफ्फरपुर। जिले के किसी भी थाने में कोई मामला दर्ज होता है और दो दिनों तक कोई गि’रफ्तारी नहीं होने पर थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए है। कहा गया है कि हर दिन थाने में आ’रोपितों की गि’रफ्तारी होनी चाहिए।

अगर दो दिनों तक थाने में गि’रफ्तार आ’रोपित की संख्या शून्य हई तो संबंधित थानाध्यक्षों को स्पष्टीकरण का जवाब देना होगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में तिरहुत रेंज के आइजी पंकज सिन्हा ने सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

बता दें कि आइजी के रेंज में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले आते है। इसके लिए सभी संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल से खैरियत रिपोर्ट हर दिन आइजी कार्यालय को देने को कहा गया है।

इसमें यह देखा जाएगा कि जिस थाने से दो दिनों तक लगातार एक भी गि’रफ्तारी नहीं हुई तो संबंधित थानाध्यक्ष स्पष्टीकरण के साथ जवाब देंगे। जवाब संतोषप्रद नहीं देने पर संबंधित पर विभागीय का’र्रवाई की जाएगी। बताते चले कि गत दिनों एटीएस के एडीजी भी यहां आए थे।

उनके द्वारा बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुराने मामले में फ’रार आ’रोपितों की गि’रफ्तारी को लेकर वि’शेष टा’स्क दिया था। इसके तहत कई थाने में का’र्रवाई चल रही है, लेकिन अधिकतर जगहों पर शिथिलता बरती जा रही है।

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