पटना : सीबीआई कोर्ट पटना ने सोमवार को दूसरे के नाम में हेराफेरी कर टीचर की नौकरी करने के एक मामले में तीन आरोपी को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी नुकुल मंडल, मधेश्वर भगत और अरविंद दास 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही तीनो को 13 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। फर्जीवाड़ा के इस मामले का अनुसंधन सीबीआई ने किया है।पटना हाइकोर्ट ने एक रिट याचिका की सुनवाई के बाद इस कांड की जांच सीबीआई को दिया था ।


सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 1999 में एफआईआर दर्ज कर अनुसन्धान किया और तीनों आरोपियों पर चार्जशीट दायर किया था।

