वैशाली : बिहार के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज सह एडीजी 6 जीवन लाल की अदालत ने दोषी करार दिए गए दिलीप साहनी को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामला जंदाहा थाना क्षेत्र का है। 2 अप्रैल 2019 को दिलीप साहनी जब अपने 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था तो पड़ोस की एक महिला बच्ची के चीखने पर मौके पर पहुंच गई थी।

इसके बाद महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जमा हो गए और दुष्कर्मी पिता को चारपाई के साथ बांध दिया गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर आकर पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया।

स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने आगे बताया कि पीड़ित नाबालिग बच्ची की मां पहले ही मर चुकी थी और पिता अपने बेटे के साथ पंजाब रहकर काम करता था। कुछ दिनों पहले ही वह पीड़िता को घर में अकेले छोड़कर उसकी दादी को भी ले गया था।

इसके बाद वह पंजाब से गांव आता था और पीड़िता यानी अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करता था। उन्होंने बताया कि इस मामले में सात गवाहों की गवाही कराई गई थी, साथ ही अन्य साक्ष्य भी पेश किये गये थे।
