जिले में संचालित होने वाले सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 10 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी डा.अजय कुमार सिंह ने बताया कि कोचिंग संस्थान और ट्यूटोरियल संचालकों को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया जाएग। इसको लेकर मुख्यालय से जिले में रजिस्टर्ड और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग संस्थानों की सूची मांगी गई है। शीघ्र सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पत्र जारी होगा। बता दें कि जिले में तीन हजार से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं, लेकिन इनमें से 10 प्रतिशत का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है।
मानक को करना होगा पूराकोचिंग संस्थानों द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी का अधिकारी सत्यापन करेंगे। जानकारी गलत मिलने पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को पेयजल, शौचालय, आग लगने से बचाव के लिए उपाय, कक्षाएं, योग्य शिक्षकों द्वारा कक्षाओं का संचालन समेत अन्य मानकों का भी पालन करना होगा। आवेदन के साथ ही पांच हजार रुपये का शुल्क भी कोचिंग संस्थानों को जमा करना होगा।



