इसमें पिंजड़ी ग्राम पंचायत की मुखिया पूजा कुमारी, उनके पति अजीत कुमार छोटू, जेई नीतीश कुमार, पंचायत सचिव ब्रजेश कुमार एवं बर्खास्त आईटी सहायक राहुल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. दरअसल यह पूरा मामला पिंजड़ी पंचायत के वार्ड नंबर तीन भदरथी गांव में छठ घाट के निर्माण की राशि अवैध तरीके से निकालने से जुड़ा हुआ है. इस मामले को आरोपी पंचायत सचिव ब्रजेश कुमार सिंह ने ही उजागर किया था. उसने जिलाधिकारी के पास इसकी शिकायत की थी. जिसके अनुसार योजना की राशि 2 लाख 75 हजार 315 रुपये का भुगतान सत्यम ट्रेडर्स नामक प्रतिष्ठान के खाते में किया जाना था.

इसमें से 1 लाख 53 हजार 825 रुपया का भुगतान बर्खास्त अकाउंटेंट राहुल कुमार ने अवैध तरीके से मुखिया एवं पंचायत सचिव के हस्ताक्षर के बिना अपनी पत्नी मोना कुमारी के प्रतिष्ठान मां शीतला इंटरप्राइजेज के खाते में कर लिया. इस बात की शिकायत सत्यम एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर बेबी देवी के द्वारा भी विभाग को किया गया था. इसके अलावे भी 1 लाख 52 हजार रुपये का एक अन्य भुगतान मुखिया पूजा कुमारी के पति अजीत कुमार छोटू के खाते में किया गया था. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के द्वारा जांच का आदेश निर्गत किया गया था.

इसमें दोषी पाए जाने पर आईटी सहायक राहुल कुमार को पूर्व में ही बर्खास्त किया जा चुका है. इस प्रकरण के बाद बर्खास्त आईटी सहायक के द्वारा दो दिन पहले जिला पंचायती राज पदाधिकारी पर घूस मांगने का गंभीर आरोप भी लगाया गया था. इस खबर ने स्थानीय समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरी थी. जिसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश पर आज पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई.






