मुजफ्फरपुर : सात साल की बच्ची के साथ दु’ष्कर्म के प्र’यास मामले की सु’नवाई कर रही पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सरोज कुमारी ने दो’षी पाते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र के नागेंद्र पासवान को दस वर्ष का सश्रम का’रावास व 18 हजार रुपए अर्थदं’ड की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी नागेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में छह ग’वाहों की ग’वाही करायी गयी थी।
18 जून 2017 को अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीया बच्ची के साथ उस समय दु’ष्कर्म का प्रयास किया गया, जब व गांव के ही नागेंद्र पासवान के घर के पास खेल रही थी।
घ’टना के बाद पीड़ित बच्ची के पिता के बयान पर के’स द’र्ज किया गया था। पुलिस को दिये बयान में पी’ड़ित बच्ची के पिता ने बताया था कि पुत्री गांव के ही नागेंद्र पासवान के घर के पास खेल रही थी।
नागेंद्र पासवान ने उसे अपने कमरे में बुलाकर पैसे देते हुए कहा कि दुकान से सिगरेट ले आओ। मेरी बेटी पैसे लेकर दुकान से सिगरेट लाकर उसके कमरे में जाकर दी, तो उसने ज’बरन मुंह-हाथ-पैर बां’ध उसके साथ दु’ष्कर्म का प्रयास करने लगा।






