गोपालगंज : 11 साल के बच्ची को बनाया ह’वस का शि’कार, तीन साल बाद आया फैसला

गोपालगंज. बिहार के गोपालगंज में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तीन साल पुराने मामले में एकमात्र अभियुक्त सादिक मियां को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा सुनकर अभियुक्त सादिक मियां फफक कर रो पड़ा. वहीं, दूसरी तरफ पीड़िता और उसके परिजनों ने कहा कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला.

पति की मौत के बाद देवर दुष्कर्म करने लगा, गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया |  GWALIOR NEWSघटना तीन जनवरी, 2019 की है. बैकुंठपुर थाने के एक गांव की 11 साल की बच्ची अपने छोटे भाई- बहनों के साथ घर पर थी. इसी दौरान सादिक मियां नाम का युवक घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. बाद में जब उसके पिता मजदूरी कर रात में घर लौटे तब बच्ची ने पूरी बात बताई. जिसके बाद उन्होंने बैकुंठपुर थाने के मालिकाना गांव के सादिक मियां के खिलाफ रेप की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कुछ दिन के बाद ही पुलिस ने सादिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि वारदात के बाद से ही सादिक मियां जेल में बंद था. अनुसंधान के बाद कांड के आइओ ने एकमात्र अभियुक्त के खिलाफ धारा 376(ए) (बी) और 4 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दायर किया था. बीते बुधवार को उसे दोषी करार दिया गया था.

 

 

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