पटना. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पटना के दानापुर कोर्ट ने का आरोप लगाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दानापुर व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम 1 ने आदेश दिया है कि इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए.

बता दें, महिला वकील ने महिला थाना में केस दर्ज नहीं होने के बाद नवंबर 2021 में दानापुर कोर्ट में आईएएस पदाधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. महिला वकील का आरोप है कि 2016 से 2019 के बीच इन दोनों ने इसके साथ घिनौनी हरकत कीथी. गुलाब यादव उस वक्त झंझारपुर विधानसभा से राजद के विधायक थे.अभी विधायक नहीं है संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत है.
पीड़िता ने याचिका में कहा है कि फरवरी 2016 को पटना के गर्दनीबाग में रहने वाले एक सीनियर वकील के पास पहुंची थी वहीं पर गुलाब यादव जो पूर्व विधायक है उनसे उनका परिचय हुआ था उस समय गुलाब यादव झंझारपुर से विधायक थे. गुलाब यादव ने महिला वकील को राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाने का झांसा दिया था. गुलाब यादव के आवास पर बायोडाटा लेकर महिला पहुंची थी और आवास पर रेप करने की कोशिश की थी विरोध करने पर पिस्टल के बल पर रेप किया.




