पटना : सूबे में श’राबबंदी का’नून के तहत पकड़े गए लोगों में महज तीन प्रतिशत ही जे’ल जा रहे हैं। मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में एक लाख 55 हजार 867 लोगों को शराबबंदी का’नून के त’हत स’जा सुनाई गई। इसमें 97 फी’सदी यानी एक लाख 51 हजार 591 शराबी जु’र्माना दे’कर रि’हा हो गए।
इसके अलावा 3622 अ’भियुक्तों को एक माह का’रावास का दं’ड दिया गया। इसमें दो’बारा शराब पीने के अ’पराध में पकड़े गए लोग भी शामिल थे। वहीं शराब के धं’धे में शामिल रहे 400 से अधिक अ’भियुक्तों को एक से द’स साल के बीच की स’जा सुनाई गई है।
श’राबबंदी संशोधन कानून के बाद ट्रा’यल पूरा होने की सं’ख्या तो बढ़ी ही है, सजा मिलने वालों की संख्या में भी कई गुणा की वृ’द्धि हुई है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, शराबबंदी लागू होने के बाद अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच महज 1686 ट्रायल ही पूरा हो पाया था। इनमें 1062 अभियुक्तों को तीन माह से आ’जीवन का’रावास तक का दं’ड सुनाया गया था।
वहीं, पिछले साल से जुर्माने का प्रविधान लागू होने और 74 विशेष कोर्ट के गठन के कारण ट्रा’यल में तेजी आई है। साल 2022 में जनवरी से दिसंबर के बीच 98 हजार 861 ट्रायल पूरे हुए जिनमें 98 हजार 521 को स’जा सुनाई गई। इस तरह पिछले साल स’जा दर करीब 99 फीसदी रही।




