बिहार की जेल में 3 साल से बंद है पाकिस्तानी नागरिक, केंद्र और राज्य सरकार से पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब….

पटना: जहानाबाद के डिटेंशन सेंटर में भारत में जन्मे एक पाकिस्तानी नागरिक की स्थिति पर न्यायिक नोटिस लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मंगलवार को गृह और विदेश मंत्रालयों के संबंधित अधिकारियों के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एएम बदर और न्यायमूर्ति संदीप कुमार की खंडपीठ ने अफशां निगार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इसमें दावा किया गया था कि वह सैयद नकी आलम उर्फ नकी इमाम नाम के पाकिस्तानी कैदी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। आलम को फरवरी 2020 से डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। कोर्ट ने आलम को भारतीय नागरिकता देने के विकल्पों पर भी जवाब मांगा है।

Patna High Court stays order of a CBI inquiry into corruption in  subordinate judiciaryपाकिस्तानी नागरिक की याचिका पर बिहार में सुनवाई

याचिकाकर्ता ने अपने पति को जहानाबाद जेल से मुक्त करने और अपने पति को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को एक निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है। नकी इमाम 20 अप्रैल, 1973 को भारत में पैदा हुआ था और 1984 में अपनी नानी के साथ पाकिस्तान चला गया था। याचिकाकर्ता के वकील अमित नारायण ने प्रस्तुत किया कि आलम पाकिस्तान उच्चायोग की ओर से अपनी राष्ट्रीयता से इनकार करने के कारण हिरासत केंद्र में रह रहा था। इसलिए उसे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सका। दूसरी ओर, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आलम का आवेदन एक दशक से अधिक समय से पड़ा हुआ है।

11 साल की उम्र में गया था पाकिस्तान

अरवल के एक स्कूल में पढ़ने के दौरान, 11 साल की उम्र में आलम को उसकी नानी पाकिस्तान ले गई और वहीं रहकर पाकिस्तानी नागरिकता हासिल कर ली। फरवरी 2011 में, उन्हें एक साल के लिए भारत में रहने के लिए पाकिस्तान से पासपोर्ट दिया गया था। इसके बाद आलम ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता त्याग दी और 10 फरवरी, 2012 को अपने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने से पहले भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। हालांकि, भारत में समय से अधिक रहने के लिए विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था और तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
नागरिकता पर अभी तक फैसला नहीं

पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसलों में संशोधन की अनुमति देते हुए, उसकी सजा को सात महीने में बदल दिया और राज्य सरकार को उसकी सजा पूरी होने के बाद आलम को पाकिस्तान भेजने का निर्देश दिया। मुकदमे के दौरान, आलम ने याचिकाकर्ता से शादी की और अपने पिता और पत्नी की देखभाल के लिए भारतीय नागरिकता के अपने दावे को पुनर्जीवित किया, जो उस पर निर्भर थे। जून 2017 में, राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय से आलम को पाकिस्तान भेजने का अनुरोध किया, जिस पर उसे पाकिस्तान उच्चायोग कार्यालय से एक कांसुलर एक्सेस भी प्रदान किया गया। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने नकी इमाम को वहां की नागरिकता देने से इनकार कर दिया।

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