स्कूल में टीचर की कमी से हाईकोर्ट नाराज, पटना के इस विद्यालय से मांगा गया ब्यौरा

बिहार में निःशक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गयी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन विद्यालय के शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया।

Patna High Court Latest News, Updates in Hindi | पटना हाई कोर्ट के समाचार  और अपडेट - AajTakराज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को बताया कि कदमकुआं नेत्रहीन विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर 12 शिक्षकों को बहाल किया गया है। इन शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया क्या है इसका जवाब भी कोर्ट ने मांगा।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। जबकि आयोग की तरफ से बताया गया कि 2018 के बाद ऐसा कोई प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया।

जबकि पटना के कदमकुंआ स्थित दिव्यांग स्कूल में मात्र एक शिक्षक वो भी संगीत के तैनात हैं। लेकिन शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 11 है। इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अब इस मामले पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी।

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