बिहार में 18 साल के दौरान टीचर बने लोगों के लिए बड़ी खबर, शिक्षक बहाली में गड़बड़ी पर पटना हाईकोर्ट का CBI को बड़ा निर्देश

पटना: पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली केस को लेकर सीबीआई को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने 1980 से 1998 के बीच करीब 300 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बिहार सरकार से 2004 में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई में देरी के कारणों की तहकीकात करने को भी कहा है।उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मंगलवार को सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बिहार में जाति आधारित गणना होगी या नहीं? पटना हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला आज - Patna High Court will give verdict regarding caste based census in Bihar – News18 हिंदीशिक्षक बहाली पर क्या कहा कोर्ट ने

अदालत ने कहा कि 2004 की रिपोर्ट 1980-1998 की अवधि के दौरान बिहार में लोअर सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस (एलएसएस) के सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों और पदोन्नति के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता की ओर संकेत करती है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को दबाकर राज्य की ओर से की गई देरी ने राज्य के हित को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

सीबीआई की जांच रिपोर्ट को दबाकर नुकसान पहुंचाया गया- कोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस निष्क्रियता के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने सीबीआई और राज्य सरकार को एक महीने के भीतर उचित कार्रवाई करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

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