बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है, जिसमें केके पाठक पर शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान में उनकी सम्मान व प्रतिष्ठा हनन करने का आरोप लगाया गया है. दर्ज परिवाद में वादी की ओर से संक्षिप्त तर्क दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए.

केके पाठक पर आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत परिवाद दर्ज किया गया है.आपको बता दें कि स्कूल टाइमिंग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक अपने आदेश पर अड़े हुए हैं और यह काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है. गुरुवार को उन्होंने सभी डीईओ और डीपीओ के साथ की वीसी का कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे.

