बिहार के स्कूलों को लेकर केके पाठक का नया फरमान, इस कारण से 94 निजी स्कूलों पर लगेगा ताला

जिले में बिना प्रस्वीकृति (मान्यता) के संचालित होने वाले 94 निजी विद्यालयों पर सात दिनों में ताला लगेगा। साथ ही इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा।

KK Pathak absent from meeting of Vice Chancellors on orders of High Court  employees did not even get salary - हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कुलपतियों की  मीटिंग में केके पाठक नहीं

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बुधवार को बिना प्रस्वीकृती के संचालित होने वाले स्कूलों को लेकर राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बिना मान्यता के जो भी निजी स्कूल चल रहे हैं, उन्हें सात दिनों में जल्द से जल्द बंद कराते हुए वहां के बच्चों का सरकारी विद्यालय में नमांकन कराएं। साथ ही इसकी रिपोर्ट विभाग को भेंजे।

94 स्कूलों के पास मान्यता नहीं

इस बाबत डीपीओ डॉ. जमाल मुस्ताफा ने बताया कि जिले में 330 निजी स्कूल हैं। बीते कई महीनों से शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए दबाव के बाद अब तक 236 निजी स्कूलों द्वारा प्रस्वीकृति लेने का काम किया गया है। अभी भी 94 ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने प्रस्वीकृति नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में ऐसे स्कूल को चिह्नित कर तीन दिन में विभाग को रिपोर्ट करें, ताकि बिना प्रस्विकृती पत्र के संचालित होने वाले स्कूलों को बंद कराया जा सके।

    

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