बिहार के इस विभाग में निकली बंपर बहाली, जानें पूरी डिटेल

नगर विकास एवं आवास विभाग ने 443 कनीय अभियंताओं की बहाली का निर्णय लिया है। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 177, अनुसूचित जाति के लिए 71, अनुसूचित जनजाति के लिए पांच, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 80, पिछड़ा वर्ग के लिए 53 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 पदों पर बहाली होगी।

इसके लिए 14 सितंबर तक आवेदन मांगा गया है। साक्षात्कार 19 सितंबर को लिया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त अभियंता इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहाली के बाद कनीय अभियंताओं की एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, बुडको, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार और बिहार शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में नियुक्त किया जाएगा।

बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को ले दावा पेश करना होगा

किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लि्ए अपना दावा पेश करना होगा। इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में .यह प्रविधान प्रभावी होगा।

उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति के लिए 31 को कैंप लगेगा

उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति व राशि वितरण के लिए 31 अगस्त काे सभी जिलों में कैंप लगाया जाएगा। उद्योग विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक, सभी सरकारी व निजी क्षेत्र के जोनल मैनेजर तथा क्षेत्रीय प्रबंधकाें को इस बारे में पत्र भेजा है।

इस कैंप के माध्यम से पीएमईजीपी -1 व 2, पीएमएफएमई तथा पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े आवेदनों का निष्पादन होगा। उद्योग विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कैंप में जिलाधिकारी, उद्योग विभाग के वरीय अधिकारी, जीविका के वरीय पदाधिकारी व बैंक के वरीय अधिकारी भाग लेंगे। जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कैंप के लिए जो लक्ष्य वह शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

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