प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग पर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 10 जनवरी से करें आवेदन, नहीं दिया विकल्प तो ऐसे होगी तैनाती

शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन-तीन जिलों का विकल्प मांगा है. विभाग ने इसे लेकर 2 जनवरी को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है. इसमें प्रधान शिक्षक अपने लिए कैसे जिलों का विकल्प चयन कर सकते हैं इसकी रुपरेखा बताई गई है.

शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बिहार के सभी जिलों को डीईओ को इस संबंध में पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि BPSC द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु 36947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है। अनुशंसित अभ्यर्थियों की कॉन्सिलिंग दिनांक 09.12.2024 से 13.12.2024 तक उनके वर्त्तमान पदस्थापन के जिला में सम्पन्न हो चुका है।

विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन-तीन जिला का विकल्प (Option) ऑपशन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा अनुशंसित सभी शिक्षक अभ्यर्थी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आई०डी० के माध्यम से तीन-तीन जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में भरेंगे।

वर्ना यहां होगी पोस्टिंग

प्रधान शिक्षक हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा जिला के लिए दी गयी अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से यथासम्भव नजदीक के जिला में से रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जायेगा।

20 जनवरी 2025 तक आवेदन

विभाग की ओर से कहा गया कि प्रधान शिक्षक हेतु अपने जिला के अनुशंसित अभ्यर्थियों की ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 10.01.2025 से 20.01.2025 तक तीनों जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में भरने हेतु निदेशित करें। यानी तीन जिलों का विकल्प भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 तक है.

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