JDU नेता सहित 24 पर CCA के तहत कार्रवाई, बोले अखलाक अहमद- ‘ डीएम के खिलाफ जाएंगे कोर्ट’

नालंदा: बिहार के नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपराध नियंत्रण की धारा-3 2024 के तहत जेडीयू नेता अखलाक अहमद उर्फ गुड्डू सहित 24 लोगों पर CCA कानून के तहत कार्रवाई की है. सभी को थाना बदर कर दिया गया है.

JDU नेता अखलाक अहमद पर CCA

प्रशासन के अनुसार शांतिपूर्ण वातावरण व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है. आरोपी जेडीयू नेता अखलाक अहमद एमएलसी रीना देवी सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक के प्रतिनिधि सह पूर्व जेडीयू पार्टी के ज़िला महासचिव भी रह चुके हैं.

‘कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे’-अखलाक अहमद

जेडीयू नेता अख़लाक़ अहमद ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि डीएम के तानाशाही रवैए की वजह से हमारा आचरण खराब किया गया है. इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बता दें कि पिछले वर्ष भी इस मामले में जेडीयू मीडिया सेल प्रभारी रिशु कुमार पर भी सीसीए की कार्रवाई की गई थी.

पहले भी जेडीयू नेता पर हुई थी कार्रवाई

रिशु कुमार ने सीसीए के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई लंबे समय तक चली. उसके बाद रिशु कुमार पर लगे सीसीए की कार्रवाई को निरस्त करते हुए न्यायाधीश ने डीएम शशांक शुभंकर पर जुर्माना लगा दिया था. जब डीएम शशांक शुभंकर पर जुर्माना लगाया गया, तब इसकी चर्चा जिले में खूब हुई थी.

CCA लगने वाले लोगों के नाम

बदर किए गए अभियुक्तों में चंडी थाना क्षेत्र के इंद्रजीत उर्फ पिंटू कुमार, चिंटू जमादार, पिता साधु जमादार, विनित सिंह, पिता स्व. हीरा सिंह उर्फ दिनेश सिंह, रौशन कुमार, पिता स्व. अजय प्रसाद उर्फ वकील यादव, नीरज कुमार उर्फ छोटे उर्फ छोटे यादव, पिता अनिल प्रसाद शामिल हैं.

JDU नेता को लहेरी थाना में उपस्थिति दर्ज करवाना होगा

वहीं पंकज कुमार, सतीश कुमार उर्फ बिठ्ठल, डब्लू कुमार, अजीत यादव, श्रीनाथ कुमार उर्फ श्रीनाथ प्रसाद उर्फ रामलाल, बाबुलाल मिस्त्री, संतोष कुमार, धुरी पासवान, सागर कुमार, पिन्टु कुमार, मिथुन कुमार, अर्पित राय उर्फ कमाण्डो, शक्ति सिंह, सत्येन्द्र मिस्त्री, सुमीत कुमार ललन सिंह, मो. चुन्नु मिंया, अखलाक अहमद, पिता मो. सागीर अहमद, साकिन महुआटोला, थाना सोहसराय को लहेरी थाना में उपस्थिति दर्ज करवाना है.

डीएम ने नजर बनाए रखने का दिया निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिया है कि इनकी पूरी गतिविधि पर नजर बनाए रखें. पूर्व में भी जिन्हें जिला बदर किया गया है उनपर पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है.

क्या है CCA: लोक शांति और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी कि सीसीए लगाया जाता है. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू है. इस अधिनियम के तहत असामाजिक तत्वों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं.

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