नेशनल हाईवे-57 पर श्राद्ध भोज: गैर जमानतीय अपराध

नेशनल हाईवे-57 पर श्राद्ध भोज, 2 घंटे तक एक साइड पर रहा जाम

मधुबनी एनएच-57 पर आए दिन समस्या को लेकर लोग धरना-प्रदर्शन और जाम तो करते ही हैं। अब ग्रामीण जगह के अभाव में श्राद्ध भोज भी एनएच पर करने लगे हैं। इस दौरान दो घंटे तक एनएच की एक लेन को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसकी जानकारी एनएच के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को है लेकिन, वह न तो ग्रामीणों को समझा रहे हैं और न इस परिपाटी को खत्म करने की कोई पहल हुई है।

एनएच अवरुद्ध या उससे छेड़छाड़ करना, एनएच एक्ट-1956 की धारा 8 बी के तहत अपराध है। यह गैर-जमानतीय है। 5 वर्ष की जेल हो सकती है। आईपीसी की धारा 341 (500 रु. का दंड या 1 महीने की सजा या दोनों), धारा 283 (200 रु. का अर्थदंड) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि वह एनएच-57 पर जो भोज कर रहे हैं, वह कानूनन अपराध है। इससे जेल भी हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। ग्रामीणों को किसी अधिकारी ने आज तक बताया ही नहीं कि यह एक अपराध है।

एनएच को ब्लॉक कर भोजन कराना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसको किसी हालत में ब्लाॅक नहीं किया जा सकता है। पेट्रोलिंग टीम को कार्रवाई के लिए कहा गया है। अगर कोई भी इस तरह का काम करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -मनीष मिश्रा, जीएम एनएच-57 दरभंगा

एनएच ब्लॉक कर उस पर भोज आयोजित करने की कोई शिकायत नहीं मिली है। यह कानूनन जुर्म है, शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। – दीपक बरनवाल, एसपी मधुबनी

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