सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य को बडा़ झटका लगा है। कोर्ट ने अंबानी और अन्य दो को चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है।

कोर्ट ने कहा गया है कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो तीन महीने की जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी भी ठहराया है। कोर्ट ने ये फैसला एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये बकाया चुकाने के मामले में सुनाया है।
