नई बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले 2 हेलमेट खरीदने होंगे तभी होगा रजिस्ट्रेशन

सड़क दु’र्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और अब एक नया नियम लेकर आई, इस नियम के तहत  नई बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले 2 हेलमेट खरीदने होंगे उसके बाद आप किसी नई बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

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दरअसल यह नया नियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। यहां पर राज्य परिवहन विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन से पहले ग्राहक को 2 हेलमेट खरीदना जरूरी होगा। इसके लिए सबसे पहले दो हेलमेट्स खरीदने होंगे और इसके बाद अपना वाहन रजिस्टर कराने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रसीद दिखानी होगी।

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जारी निर्देश के मुताबिक हेलमेट की खरीद की रसीद देखे बिना किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इतना ही नहीं हेलमेट ISI मार्क वाले ही होने चाइये।

देश में 125सीसी तक की क्षमता वाली बाइक्स और स्कूटर में काम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य हो चुका है जबकि इससे ऊपर के सेगमेंट में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिर्वाय गया है।  ऐसा ही नियम हर राज्य में जल्द लागू होगा।

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