लोकसभा में ध्वनि मत से आधार संशोधन अधिनियम 2019 पास हो गया है। नए संशोधन के बाद आधार डाटा स्टोर पर करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा, आधार संशोधन अधिनियम का अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन आधार संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर कहा कि किसी की इच्छा के बिना उसका आधार डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता और यदि कोई ऐसा करता दो’षी पाया गया तो उसके खि’लाफ क’ड़ी कार्र’वाई होगी।
आधार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बैंक खातों और सिम कार्ड के लिए आधार का अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई शख्स इन कार्यों के लिए अपने आधार की जानकारी नहीं दे रहा है तो उस पर दवाब नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने कहा कि देश के 123 करोड़ लोगों के आधार की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।



