देश में तीन त’लाक़ पर क़ानून बन चुका है. महीना भर होने को है. अब तीन त’लाक़ ग़ैर-क़ानूनी है. तीन तला’क़ देने पर सज़ा का प्रावधान है. साथ ही महिला अपना गु’ज़ारा भत्ता भी हक़ से मांग सकती है. इसके बावजूद तीन तलाक़ के मा’मले लगातार सामने आ रहे हैं. लेकिन क़ानून बनाने वाले कहां समझते हैं कि चूल्हे की आग बहुत चालाक होती है. हमेशा बहू को जलाती है, बेटी को नहीं. बाथरूम की टाइल्स भी शातिर होती हैं जिनपर हमेशा पत्नी फ़िसल कर ल’हूलु’हान होती है, पति नहीं. और केरोसिन तेल के भी होती हैं आंखें जिन्हें दिखती हैं सिर्फ़ पराए घर से अभी-अभी ब्याहकर आई लड़कियां.
# अब क्या हुआ
नया मा’मला सामने आया है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से. एक महिला को उसके पति ने मुंबई से फोन पर ट्रिपल तला’क़ दिया. उसने तला’क को मानने से मना कर दिया. क्योंकि उसे भी मालूम था कि अब देश में ट्रिपल तला’क़ पर नया क़ानून आ चुका है. 22 साल की सैय्यदा की शादी नफीस से 6 साल पहले हुई थी. नफ़ीस कमाने चला गया मुंबई. इसी साल 6 अगस्त को जब नफ़ीस ने सैय्यदा को उसके मोबाइल पर फोन किया तो आख़िर में सलाम के साथ तीन बार त’लाक़ भी कह दिया.
सैय्यदा ने दोबारा फोन करके नफ़ीस से वजह पूछी. वजह कुछ थी नहीं. सैय्यदा ने तला’क़ मानने से मना कर दिया. नए क़ानून के बारे में भी बताया. तब नफ़ीस ने फ़ोन रख दिया.
सैय्यदा के घरवालों का कहना है कि इसके बाद वो पुलिस के पास गई. लेकिन पुलिस ने इसे आपसी मा’मला बताते हुए बात रफ़ा-दफ़ा कर दी.



Input: Oddnaari