राहत: वैशाली में ते’जाब ह’मले और दु’ष्कर्म पी’ड़ितों के लिए 49.25 लाख की राशि स्वीकृत, जानें…

वैशाली जिले में ते’जाब ह’मले, रे’प, म’र्डर और अल्पवयस्कों के शारीरिक शोषण समेत 11 तरह के मामलों के पीड़तों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मुआवजा राशि दी जानी है। यह राशि बिहार पीड़ित (संशोधित) स्कीम -2018 के तहत निर्धारित मानदं’डों के अनुरूप मिलेगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रचना राज ने गुरुवार को पूछे जाने पर यह जानकारी दी।

फिलहाल,स्कीम के दायरे में आनेवाले मा’मलों के 14 पी’ड़ितों के लिए 49 लाख 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत होकर जिले में आ गयी है जिसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गयी है। आगे जितने आवेदन आएंगे, उनपर विचार किया जाएगा।दूसरी ओर वैशाली थाने के दाउदनगर गांव में बुधवार को दो पक्षों की भि’ड़ंत में ते’जाब हम’ले के संबंध में जानकारी लेने के लिए गुरुवार को प्राधिकार की सचिव रचना राज घा’यलों से मिलीं और उन्हें अंतरिम मु’आवजा देने के लिए प्राधिकार से अनुशंसा की।

प्राधिकार पूरी घ’टना और घा’यलों के बारे में जानकारी लेने के बाद और उनके आवेदन मिलने पर प्रतिकार राशि देने के संबंध में विचार करेगा। उनके साथ प्राधिकार के अमित किशोर वर्मा, मृ’त्युंजयचंद्र साह, रोहित कुमार पटेल औैर संतोष कुमार सिंह भी थे।

किसे मुआवजा देना है, यह तय करती है कमेटी

इस स्कीम के तहत पी’ड़ितों के आवेदन मिलने पर चार सदस्यीय कमेटी मुआवजा देने के संबंध में विचार करती है। कमेटी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा, डीएम , एसपी और सिविल सर्जन हैं।

उनके निर्णय और अनुशंसा को राज्य प्राधिकार में भेजा जाता है और वहां से राशि स्वीकृत होकर आने पर पीड़ितों के बीच वितरण किया जाता है। नि:शुल्क कानूनी सहायता और मुआवजे के लिए पी’ड़ित पक्ष को प्राधिकार में आवेदन करना जरूरी है।

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