आधार से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को खुद-ब-खुद मिल जाएगा PAN नंबर

आधार संख्या का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वालों को अब आयकर विभाग अपने आप ही स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा. विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन के डाटाबेस को जोड़ने की प्रक्रिया के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. साथ ही इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत भी नहीं होगी.

यह नया नियम 1 सितंबर से प्रभावी हो गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए ‘आधार’ से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा. सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है. सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को एक नयी पैन संख्या आवंटित कर देगा, जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा. यह दोनों डाटाबेस को आपस में जोड़ने की नयी व्यवस्था का हिस्सा है.

Source: aaj tak

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