MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : “जिले में किसी भी तरह के राज’नैतिक व धा’र्मिक जुलू’सों के दौरान डीजे बजाने पर हमेशा के लिये पू’र्णतः प्रतिबं’ध रहेगा. जिला प्रशासन द्वारा लिये गये इस निर्णय का उल्लं’घन पाये जाने पर संबंधित समिति/आयोजनकर्ता के वि’रुद्ध विधिसम्मत प्रशासनिक का’र्रवाई की जायेगी.”



एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि लाइ’सेन्स के साथ ही जु’लूस की वृहदता और जु’लूस में शामिल होने वाले जनस’मूह के हिसाब से जुलूस निकालने के लिए ज़ि’म्मेदार दस से बीस लोगों की सूची आधार कार्ड और मोबाईल नंबर के साथ संबं’धित थाना में अनि’वार्य रुप से जमा करना होगा. ताकि किसी भी परि’स्थितियों में जु’लूस के आयोजनकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर दिशा निर्देश दिया जा सके.

जिले के सभी डीजे मालिकों को पूर्व में हीं बताना होगा की उसने किसी जुलू’स के साथ कोई बुकिंग नहीं की है, इससे संबंधित शप’थ पत्र भर कर अनुमण्डलाधिकारी पूर्वी/पश्चिमी के कार्यालय में जमा करना होगा. लाइ’सेंस के शर्तों का उल्लं’घन या जुलू’स में डीजे के प्रयोग पर जु’लूस के आयोजनकर्ता और डीजे मालिक पर नामज़द प्राथ’मिकी द’र्ज करने के साथ ही वाहन मालिक के वि’रुद्ध नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत विधिस’म्मत का’रवाई सुनिश्चित की जायेगी.



