#BOKARO : दु’ष्कर्म एवं ह’त्या के एक मामले में दो’षी मौलाना मकसूद आलम को आजीवन का’रावास

#BOKARO #JHARKHAND #INDIA : बेरमो के नावाडीह में 24 नवंबर 2013 को दु’ष्कर्म के बाद ह’त्या के एक मामले में दो’षी मौलाना मकसूद आलम पर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने आजीवन कारावास की सजा मु’कर्रर की।

इसके अलावा 3000 रुपए जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त का’रावास, दु’ष्कर्म के आ’रोप में 10 वर्ष की सजा एवं 2000 जु’र्माना नहीं देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में 3 साल का स’श्रम कारावास एवं 1000 जु’र्माना नहीं देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय सिंह ने बहस की और अधिवक्ता रितेश जयसवाल ने भी बहस में भाग लिया।

मदरसे के पीछे मिला था श’व

नारायणपुर निवासी पिता ने बयान दिया था कि 23 नवंबर की रात उनकी पुत्री अपनी बड़ी बहन के साथ सोई हुई थी। अगले दिन सुबह बेटी घर पर नहीं मिली। काफी खोजबीन की। इसी दौरान एक लड़के ने आकर कहा कि मदरसा के पीछे उनकी बेटी मृ’त पड़ी है। जाकर देखा तो वह वहां मृ’त पड़ी हुई थी तथा उसका कपड़ा खू’न से सना हुआ था।

मकसूद ने घटना को अं’जाम देकर साक्ष्य मिटा दिया था

शि’कायत मिलने के बाद नावाडीह पुलिस ने मामला दर्ज कर का’र्रवाई शुरू की। इस दौरान छानबीन में पता चला कि गांव के ही मौलाना मकसूद आलम ने उसके साथ दु’ष्कर्म कर ह’त्या कर दी और श’व को साक्ष्य छिपाने की नीयत से मस्जिद के पीछे फेंक दिया है। बताया गया कि मृत’का उसी म’दरसे में पढ़ती थी।

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