तम्बाकू उत्पाद के निर्माता, थोक एवं खुदरा विक्रेता नहीं बेच सकेंगे बिना बोर्ड के तम्बाकू उत्पाद..
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ0 महादेव चौधरी को जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कोटपा के धारा 4 का अनुपालन के लिए दीवार लेखन करवा दिया जाय. अब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में नहीं बिकेगा तम्बाकू उत्पाद. जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिला निर्देश….
MUZAFFARPUR : सीड्स के द्वारा तम्बाकू नियंत्रण हेतु, छापामार दस्ता एवं अन्य पदाधिकारियों का उनमुखीकरण सह प्रशिक्षण कायशाला का आयोजन किया गया. मुजफ्फरपुर जिला के सभी संबंधित अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण के गुर सिखाने के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सीड्स और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला पदाधिकारी आलोक रजंन धोष की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार मे सभी छापामार दस्ता एवं पदाधिकारियों का उनमुखीकरन सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय। जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 के विभिन्न धराओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सीड्स के एस पी एम एडवर्ड केनेडी एवं सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी श्री मनोज कुमार झा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण के कानून कोटपा २००३ के प्रावधानो एवं चलानींग की विस्तृत जानकारी दी और बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक किये गए गतिविधियों की जानकारी दी एवं प्रशिक्षण में उपस्थित लोगों के प़शनो का उत्तर दिया। अंत मे जिला सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर डॉ एस पी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विदित हो कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में काफी हद तक कमी आई है, यह आंकड़ा 53.5% से घट कर 25.9% हो गई है. उक्त कार्यशाला में डॉ अमिताभ सिन्हा, डी पी एम वी पी वमां, सदर अस्पताल के अधीक्षक, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सहित सभी छापामार दस्ता के सदस्यों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया.


