#JHARKHAND #INDIA : झारखंड में एक और नाबालिग से दु’ष्कर्म के बाद गर्भ’वती किए जाने के मामले में गर्भपात के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है। ठीक ऐसा ही एक मामला वर्ष 2017 में सामने आया था, जिसमें रांची में रविवार के दिन हाईकोर्ट ने गर्भपात का आदेश दिया था। उस पी’ड़िता की उम्र 13 साल की थी और इसकी भी उम्र लगभग 14 वर्ष है।

15 सितंबर को बिष्टूपुर थाना अंतर्गत धतकीडीह की एक 13 वर्षीय नाबालिग के परिजनों ने थाना में आकर शिकायत की कि उनकी बच्ची का पड़ोसी ने यौ’न शोष’ण कर उसे गर्भ’वती कर दिया है। पुलिस ने त्वरित का’र्रवाई करते हुए पड़ोसी आ’रोपी विनोद मुखी को गि’रफ्तार कर जेल भेज दिया। विनोद मुखी शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है। उसकी बड़ी बेटी पीड़ि’ता से 10 साल बड़ी है।

प्राथमिकी में पी’ड़िता का कहना है कि जब घर में कोई नहीं रहता था तो विनोद उसे अपने घर बुलाकर ले जाता था और बहला-फुसलाकर उसके साथ ग’लत काम करता था। जब वह वि’रोध करती थी तो उसे जान से मारने की धमकी देता था। उसने यह भी धमकी दी थी यदि वह यह बात किसी से बताती है तो उसके परिवार वालों को मार देगा। 15 सितंबर को जब पेट द’र्द की शिकायत पर परिजन अस्पताल ले गए तो पता चला कि वह गर्भ’वती है। उसने गर्भवती करने वाले का नाम विनोद बताया।

आ’रोपी के जेल जाने के बाद उसके गर्भ’पात कराने के संदर्भ में परिजनों ने पुलिस से बात की। इसके बाद उसकी मां ने कोर्ट में आवेदन दिया, जिसके बाद उसे मंगलवार को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से जांच के बाद उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। कार्ट के आदेश के बाद मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, जो बच्ची की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद उसके गर्भपात कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
Source ; live hindustan