नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार पुलिस से पूछा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में हथियार बरामद होने से संबंधित मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसी शेल्टर होम में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार हुआ था. न्यायमूर्ति एमबी लोकुर, न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में प्रमुख आरोपित ब्रजेश ठाकुर को बिहार की बदरपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजा जाए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सबसे पहले प्रकाश में आया था.
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के उच्च सुरक्षावाले पटियाला जेल में स्थानांतरण का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी. वहीं, बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के तीन माह तक ‘वह’ मंत्री बनी रहीं. यह हैरान करनेवाला है.