#BIHAR #INDIA : नेपाल के बड़ा जिले के बरियारपुर में गढ़ीमाई मेले में बिहार से पशुओं को भेजने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है। सबसे बड़े पशु मेले में बिहार से पशुओं की तस्करी की आशंका को देखते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सीमावर्ती जिलों के साथ ही अन्य सभी जिलों के एसपी को किसी भी प्रकार के पशु-पक्षी की तस्करी को रोकने का निर्देश दिया है। नेपाल से सटे सीमांचल और कोसी के साथ पूर्वी बिहार के जिलों से मेले में पशु तस्करी की शिकायत मिलती रही है। डीजीपी के आदेश के बाद सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है।

पशु भेजते पकड़े गये तो दर्ज होगा केस
नेपाल के उस मेले में बिहार के किसी जिले से पशु भेजते पकड़े जाने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और पशु परिवहन नियम 1978 के तहत केस दर्ज किया जायेगा। डीजीपी ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें पशु के प्रति क्रूरता को रोकने और पशु परिवहन पर रोक लगाया गया है। नेपाल में गढ़ीमाई मेले का आयोजन तीन और चार दिसंबर को होने की बात कही गयी है।

