सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जे’ल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत दे दी है और इस फैसले के साथ वह 105 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को दो लाख रुपये के मुचलके और दो जमानती के जमानत पर बले दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह अनुमति विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर गत 28 नवम्बर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर पर आज फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि चिदंबरम को जेल में 105 दिन से इस मामले में पहले उन्हें सीबीआई की हि’रासत में रखा गया था और बाद में ईडी की हिरासत में रखा गया। चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को गि’रफ्तार किया गया था।

ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया है कि वह जेल में रहते हुए भी मामले के अहम गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यवस्था में लोगों के यकीन को भी ठेस पहुंचाते हैं।
