बिहार : रज्य सरकार की नई कबाड़ नीति, बिहार कैबिनेट ने हाल में ही एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नये वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटरवाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट मिलेगी। भारत सरकार के एक निर्णय को फॉलो करते हुए इसे बिहार में भी इसे लागू किया गया है।

अब इसको लेकर बिहार परिवहन विभाग ने स्क्रैप पालिसी लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। परिवहन विभाग के अनुसार इस मामले में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार जबकि विभाग के सचिव या प्रधान सचिव को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया गया है। इसके तहत अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ी मालिकों को 15 साल तक मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जबकि, कामर्शियल वाहनों के मालिक आठ वर्ष तक टैक्स में छूट का लाभ ले सकेंगे। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर निजी गाडिय़ों को मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत जबकि परिवहन वाहनों को वर्तमान कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

