बिहार : बेतिया में सिपाही भर्ती परीक्षा, जानें नए नियम

बेतिया : केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से सिपाही भर्ती के अंतर्गत 27 फरवरी यानि रविवार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद की रिक्तियों पर चयन के लिये लिखित परीक्षा आयोजित होगी।  इसके लिए जिला मुख्यालय में कुल नौ परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। यह परीक्षा एक ही पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली जाएगी।

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परीक्षार्थियों को एक घंटा पहले यानि सुबह नौ बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को डीएम कुंदन कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा कि मद्य निषेध सिपाही परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराना है. स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक, महिला दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी-सह-समन्वय प्रेक्षक, उड़नदस्ता दल, सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जानी है। एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था की जाय तथा बेंच बड़ी/लंबी हो तो इसके दोनों किनारों पर दो परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। सीट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।  उन्होंने कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर की सीट के बदले किसी अन्य सीट पर बैठकर परीक्षा देता पाया जाय तो उसका प्रश्नपत्र एवं उतर पुस्तिका वापस लेते हुए उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाय।

साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी अपने केन्द्र के स्थान पर किसी अन्य केन्द्र पर परीक्षा देता पाया जाय तो उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। मौके पर डीडीसी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता नंदकिशोर साह सहित एसडीएम/एसडीपीओ, सभी संबंधित केंद्राधीक्षक आदि उपस्थित रहे।

डीएम ने निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाय. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश दिया जाय। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाय। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद देर से आये किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन/कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया जाय।

डीएम ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर साफ-सफाई, पेयजल, अग्निशाम की समुचित व्यवस्था की जाय। एसडीएम को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के पांच सौ गज के व्यासार्द्ध में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए अपने स्तर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थियों के वापस लौटते वक्त बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना रहती है।

एसडीएम व एसडीपीओ सुबह से शाम तक रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विधि-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के संधारण हेतु दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे।

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