मुजफ्फरपुर : शादी कर पत्‍नी को ऑर्केस्ट्रा में नचाने लगा, ग’र्भवती हुई तो खुला चौंकाने वाला राज

मुजफ्फरपुर : ब‍िहार के पश्‍च‍िम चंपारण में एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। मुजफ्फरपुर की युवती को एक युवक ने प्रेमजाल में फंसाया। फ‍िर आर्केस्ट्रा में नाचने को मजबूर कर द‍िया। युवती का आरोप है क‍ि नई लड‍़क‍ियों से दोस्‍ती कर आह‍िस्‍ता-आह‍िस्‍ता अपने जाल में फंसता है। फ‍िर झूठी शादी कर गलत इस्‍तेमाल करता है। इससे पहले वो तीन शाद‍ियां कर चुका है। बताते चलें क‍ि शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आर्केस्ट्रा संचालक ने शादी का झांसा देकर युवती का यौ’न शो’षण किया। मामले में पीडि़त युवती शिकारपुर थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार की। उसने बताया कि वह मुजफ्फरपुर के एक गांव की रहने वाली है।

दो साल पहले गोपालपुर का एक युवक उसके गांव गया था और शादी का झांसा देकर नरकटियागंज लाया। यहां पर एक मंदिर में शादी रचाने के बाद गोखुला ले गया और आर्केस्ट्रा में नृत्य कराने लगा। इस बीच वह उसका यौन शोषण करता रहा। इधर, युवती जब गर्भवती हो गई तो उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। जब युवती गर्भपात कराने से इन्कार की तो जान से मारने का प्रयास किया।

पीडि़त युवती का आरोप है कि आरोपित पहले से तीन शादियां कर चुका है। जब वह गर्भवती हुई तो अब उसको छोड़ कर चौथी शादी रचाने के चक्कर में हैं। उधर, एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। इसकी जांच करा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बेतिया। नाबालिग दिव्यांग लड़की (मूक बधिर और श्रवण बाधित) से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त आफताब आलम को दोषी पाया है। बुधवार को पाक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई । साथ-साथ 20 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है। उपरोक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया है कि कांड की सूचक पीडि़ता की मां है।

सजायाफ्ता पीडि़ता के भाई का साला है। उसका पीडि़ता के घर आना जाना था। इसी क्रम में वह पीडि़ता का यौन शोषण करने लगा, जब वह गर्भवती हो गई तो पीडि़ता की मां ने उसने इशारों पूछा तो पीडि़ता व्यथा बताई। पीडि़ता के स्वजन आरोपित पर निकाह करने का दबाव बनाए तो उसने कहा बच्चा पैदा होने के बाद निकाह करेंगे। अविवाहिता पीडि़ता ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद आरोपित ने निकाह करने से इन्कार कर दिया।

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