गायघाट इलाके की एक महिला की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने पति को दोषी करार दिया। कोर्ट की तरफ से सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह मई की तिथि निर्धारित की गई है। लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शाही ने बताया कि आइपीसी की धारा 302 के तहत महिला के पति सुबोध राय को दोषी ठहराया गया है।

उस पर नौ अगस्त 2017 को आरोप गठित किया गया था। मालूम हो कि 23 मई 2017 को गायघाट थाना क्षेत्र के महम्मदपुर सुरा में सुबोध राय ने पत्नी कृष्णा देवी के सिर पर ईंट से वार किया था।

इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुत्र ऋषि कुमार ने पिता के विरुद्ध गायघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में बताया गया कि घटना के दिन मां व पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

विवाद शांत होने के बाद मवेशी को चारा देने के लिए जब महिला दलान पर गई थीं। इसी क्रम में पति ने ईंट से सिर पर वार कर दिया। इससे उनकी मौत हो गई थी।
