मुजफ्फरपुर। बेला स्थित अंशुल स्नैक्स एंड नूडल्स फैक्ट्री में बायलर फ’टने से बगल के चूड़ा मिल में काम कर रहे दो मजदूरों की भी मौ’त हो गई थी। इसके साथ ही सात मजदूर गंभीर एवं दो सामान्य रूप से घा’यल हो गए थे। इन मृ’त मजदूरों के स्वजन एवं घायल मजदूरों को भी नूडल्स फैक्ट्री संचालक को मुआवजा देना होगा।
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल, नई दिल्ली (एनजीटी) के आदेश पर उप श्रमायुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मुआवजा राशि जमा करने का आदेश दिया है। उन्होंने दोनों मृ’त मजदूरों के स्व’जनों को 15-15 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सात गं’भीर रूप से घा’यलों को दो-दो लाख एवं दो सामान्य रूप से घा’यलों को 50-50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
मृ’तकों में धोबहा पश्चिम चंपारण के मेयान सहनी एवं नरकटियागंज के ओमप्रकाश राय के स्वजन को राशि मिलेगी। उप श्रमायुक्त ने बताया कि वैसे मृ’तक कामगार जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम से आच्छादित नहीं हैं उनके लिए एनजीटी ने आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि दिसंबर 2021 में बेला फेज-2 स्थित अंशुल स्नैक्स एंड नूडल्स फै’क्ट्री में बायलर फ’टने से यहां काम करने वाले पांच मजदूरों की मौ’त हो गई थी। वहीं फैक्ट्री के बगल में संचालित चूड़ा मिल में काम करने वाले दो मजदूरों की मौ’त एवं कई घायल हो गए थे।
अंशुल स्नैक्स एंड नूडल्स फैक्ट्री के बा’यलर फ’टने से म’रने वाले पांच मजदूरों के मुआवजे के लिए फैक्ट्री संचालक द्वारा करीब 61 लाख 14 हजार 513 रुपये जमा कर चुकी है। मुआवजा राशि जमा करने में देरी पर कंपनी से मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी लिया गया है। इस राशि का वितरण अधिकतर मजदूरों के आश्रितों के बीच वितरण किया जा चुका है। तकनीकी कारणों से कुछ भुगतान लं’बित है।
