सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। उपयोग करते पकड़े जाने पर 5 लाख तक जुर्माना या एक साल जेल या दोनों सजा मिल सकती है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल समेत प्लास्टिक से बने वैसे उत्पाद जिनका दाेबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, यह हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।
ऐसे में प्लास्टिक कचरों का समुचित निपटान नहीं हो पाता है। फलस्वरूप यह हमारे जीवन व पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसलिए सरकार द्वारा 1 जुलाई से इनपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।


