जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह को एक और केस में 10 साल की सजा मिली है। मामला पटना में सरकारी आवास से अत्याधुनिक हथियार इंसास के 6 खाली मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी का है। मामला साल 2015 का है।

ठीक 7 साल बाद गुरुवार को पटना के MP-MLA कोर्ट ने इस केस में अनंत सिंह के खिलाफ सजा सुनाई है। बड़ी बात यह है कि ठीक एक महीने पहले 21 जून को ही स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे के इसी कोर्ट ने बाढ़ में गांव वाले घर से बरामद हथियार AK-47 के केस में अनंत सिंह को 10 साल की ही सजा दी थी। इस सजा के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई है।

24 जून 2015 को हुई थी छापेमारी
7 साल पहले बाढ़ में पुटुश यादव नाम के युवक की हत्या हुई थी। इसकी हत्या का आरोप भी अनंत सिंह के ऊपर लगा था। 2015 में यह मामला चल ही रहा था। उसी बीच अनंत सिंह के ऊपर बिहटा के रहने वाले राजू सिंह का अपहरण करने का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में 24 जून 2015 को पटना पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स के साथ हार्डिंग रोड में अनंत सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। उस वक्त IPS विकास वैभव पटना के SSP और चंदन कुशवाहा सिटी एसपी सेंट्रल थे।

उस वक्त पुलिस ने उनके सरकारी आवास को पूरी तरह से खंगाल दिया था। इसी छापेमारी से पहले खून से सने हुए कुछ कपड़े पुलिस के हाथ लगे थे। इसके बाद इंसास के 6 खाली मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस के हाथ लगा था। तब अनंत सिंह को पुलिस पकड़ कर अपने साथ ले गई थी। इस मामले में उस वक्त सचिवालय थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। जबकि, राजू सिंह के अपहरण मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। सजा मिलने पर अनंत सिंह ने कहा है कि वो हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।



