बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव बारात को लेकर प्रशासन की तैयारी

रांची: देवघर में शिव बारात पर कथित पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायालय अपरेश कुमार की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर के उपायुक्त से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पूरी जानकारी ली। कोर्ट ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि धारा 144 की जानकारी लाउडस्पीकर और टीवी के माध्यम से भी की जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने देवघर जिला प्रशासन के आदेश को सही ठहराया। अदालत ने बारात निकलने के दौरान आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया।

Deoghar Baba Baidyanath Dham Temple 16 Lakh Devotees Have Visited In Month Sawan And Earned Rs 1.58 Crore By Devotees | Sawan 2022: सावन में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ीकोर्ट ने कहा कि देवघर में शिव बारात निकाले जाने का रास्ता नहीं बदला जा सकता है। क्योंकि, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्षों से ये रास्ता तय कर रखा है। केवल कोविड के तीन वर्षों के दौरान यह रास्ता नहीं लिया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से शिव बारात का रास्ता बदलने के आग्रह पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

डीसी ने कहा शिव बारात की सुरक्षा को लेकर धारा 144 लगाया गया

डीसी ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि धारा 144 शिव बारात के रास्ते पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। शिव बारात के सुरक्षा को लेकर देवघर जिला प्रशासन को कुछ आउटपुट मिला था, इसे लेकर धारा 144 लगाया गया। ऐसा नहीं है कि पूरे देवघर में धारा 144 होने से पांच या छह आदमी एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। उपायुक्त की बात सुनने के बाद कोर्ट ने संचार माध्यमों के माध्यम से इस आदेश के प्रचार-प्रसार का आदेश दिया। देवघर में कहीं भी सीमित संख्या में लोगों के रहने को लेकर धारा 144 जैसा आदेश लागू नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिव बारात के दौरान प्रशासन की ओर से लागू धारा 144 आम लोगों पर लागू नहीं होगी। हालांकि, प्रशासन ने जो रूट तय किया है, उसी रूट से शिव बारात निकलेगी।

सांसद निशिकांत दूबे ने जनहित याचिका दायर कर शिव बारात का मार्ग बदलने और धारा 144 लगाने का विरोध किया है। जिला प्रशासन के इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान पैरवी की। देवघर में एसडीओ दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे देवघर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। साथ ही शिव बारात निकालने को निर्धारित रूट के संबंध में आदेश जारी किया है।

 

 

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