अनोखी सजा… पटना हाईकोर्ट ने 500 पौधे लगाने और 6 महीने तक देखभाल करने की शर्त पर दी अग्रिम जमानत

पटना : देश-विदेश में आपने कोर्ट से आरोपियों को अजब गजब सजा पाते हुए सुना होगा. आज हम आपको पटना हाइकोर्ट की एक ऐसी ही सजा के बारे में बताने जा रहे हैं,जो अपने आप मे अलग और पर्यावरण फ्रेंडली भी है.जी हां, शेखपुरा के एक कारोबारी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई कि वह 500 पौधा लगाएगा और अगले 6 महीने तक इसकी देखभाल भी करेगा. हाईकोर्ट के इस अनोखे फैसले की खूब चर्चा हो रही है. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर पौधे सही से विकसित नहीं हुए या उन्हें नुकसान हुआ तो जमानत रद्द कर दी जाएगी. आपको बता दें कि इस कारोबारी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इसी केस के सिलसिले में उन्हें सशर्त जमानत दी गई है.

500 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत, पटना HC ने कहा 6 माह तक करो देखभाल | patna  bail condition planting trees Patna High Court Sheikhpura stwar | TV9  Bharatvarshन्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने मंगलवार को अभियुक्त राधे शर्मा की ओर से दायर अग्रिम जमानत को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया कि अभियुक्त को 500 पौधे लगाने होंगे. साथ ही उसको 6 महीने तक पौधे की देखभाल भी करना होगा. अगर इस दौरान उन पौधों को कोई नुकसान पहुंचता है या वे सही तरीके से विकसित नहीं हुए तो जमानत रद्द भी की जा सकती है. कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि इनके द्वारा पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई गई है उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी. अब अगर अभियुक्त को जमानत जारी रखना होगा, तो पौधों की देखभाल करनी होगी.

क्या था मामला
दरअसल वर्ष 2018 में शेखपुरा के स्टोन चिप्स कारोबारी राधे शर्मा पर आरोप लगा कि इन्होंने गलत तरीके और बिना पर्यावरण क्लियरेंस के अवैध खनन किया है. इसको लेकर शेखपुरा थाने में केस दर्ज है. यह केस बिहार माइंस एवं मिनरल कन्सेशन रूल की गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई. इसके बाद निचली अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद राधे शर्मा ने हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर बहस हुई तो बिहार माइंस डिपार्टमेंट के वकील नरेश दीक्षित ने कहा कि हम जमानत का विरोध तब नहीं करेंगे, जब राधे शर्मा यह अंडरटेकिंग दें कि वह 500 पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल भी अच्छी तरह से करेंगे. साथ ही पर्यावरण का पूरा ख्याल रखेंगे. इसके बाद कोर्ट ने इसी शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी.

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