पटना : पटना हाईकोर्ट ने भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने के मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की. जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी को भूमि से अवैध कब्जा तीन सप्ताह में हटाने का आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को की जाएगी.

DM को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश
अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता के रैयती खरीदी गयी भूमि को निजी विपक्षी को नियमों के विरुद्ध अंचलाधिकारी ने पर्चा वितरित कर दिया. जब याचिकाकर्ता ने ये मामला भागलपुर कलेक्टर के समक्ष रखा गया. उन्होंने पर्चा रद्द कर दिया. इसके बावजूद पर्चाधारी का 2008 से अब तक कब्जा बना हुआ है.

पर्चाधारी का भूमि पर कब्जा
अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पर्चा रद्द होने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा भूमि खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक भूमि पर कब्जा पर्चाधारी के कब्जे में है. इस तथ्य को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी रैयती भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है.

20 मार्च 2025 को अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए भागलपुर डीएम को आज तलब किया था. कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए भागलपुर जिलाधिकारी को उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2025 को की जाएगी.

कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश
वहीं दूसरी तरफ, पटना हाई कोर्ट ने कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर में याचिकाकर्ता के पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई की. जस्टिस विवेक चौधरी ने सुनील कुंवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दायर किए गए शिकायत वाद पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
