पटना।शहर में स्कूली बच्चों को अब ऑटो से स्कूल ले जाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन ई-रिक्शा से बच्चों को लाने-ले जाने पर अब भी प्रतिबंध बरकरार है। यदि कोई ई-रिक्शा चालक स्कूल के बच्चों को ले जाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि ऑटो चालकों को छूट दी गई है, लेकिन इसके साथ कुछ स्पष्ट नियम भी तय किए गए हैं। उन्हें स्कूल ट्रांसपोर्ट के तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। अपने ऑटो को इन मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए 1 मई तक की समयसीमा दी गई है।

यदि कोई ऑटो मानकों के अनुसार नहीं पाया गया, तो ट्रैफिक पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। यह निर्णय एडीजी ट्रैफिक और एसपी ट्रैफिक की बैठक के बाद लिया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान ने जानकारी दी कि ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोने पर पूरी तरह से रोक है।

ऑटो चालकों को दी गई अनुमति के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि वे ओवरलोडिंग न करें। ऑटो के दोनों तरफ गेट बंद होने चाहिए और वाहन पर स्पष्ट रूप से “On School Duty” लिखा होना चाहिए।

यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ट्रैफिक विभाग का स्पष्ट संदेश है—सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।



