MUZAFFARPUR : रामनवमी जुलूस के दौरान निर्गत लाईसेंस के नियमों का होगा शत-प्रतिशत अनुपालन, डीजे व हिंसक हथियार पर प्रतिबंध : एसएसपी

MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : रामनवमी पर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए विशेष सतर्कता और निगरानी बरतने का निर्देश दिया गया है. रामनवमी पर्व के मद्देनजर जारी आदेश में वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा है कि किसी भी तरह के अफवाहों का खंडन तत्काल किया जाए. शांति भंग होने पर सीआरपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी.

धार्मिक त्योहारों पर जुलूस पूरे धूमधाम से निकाली जाये पर पारंपरिक तरीकों से. उन्होंने कहा है कि जहां-जहां जुलूस निकाले जाते हैं वहां पूरी तरह से सतर्कता बरती जाएगी. विभिन्न समुदायों और समाज के प्रबुद्ध जनों के सहयोग से पर्व त्यौहार को सफल बनाने की उम्मीद रखते हुये विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सतर्कता बरतते हुये शहर के स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, बुद्धिजीवियों, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, एनसीसी, स्काउट व गाइड के सदस्य और पुलिस पाठशाला के छात्रगणों की मदद ली जाएगी.

एसएसपी ने जुलूस के दौरान बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों के संबंध में कहा कि प्रशासन द्वारा निर्गत लाइसेंस के आधार पर क्षमता योग्य ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए जाएंगे. डीजे पर पाबंदी रहेगी, साथ ही जुलूस में तलवार, भाले, बरछी भुजाली जैसे हिंसक हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.

जिला प्रशासन द्वारा निर्गत लाइसेंस की शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा. रामनवमी जुलूस के लाइसेंस के संबंध में कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण संबंधित थाना द्वारा कमेटी के मुखिया के साथ ही कमेटी के 10 वरिष्ठ सदस्यों का आधार कार्ड लिया जाएगा ताकि किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने में उनसे सहयोग लिया जा सके और उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके.

जुलूस के संबंध में उन्होंने कहा कि जुलूस उतना ही भव्य और बड़ा रखें जिसे वे संभाल सकें. इस दौरान कमिटी इसके लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता व स्वयंसेवक की व्यवस्था रखें और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग व तय समयानुसार ही जुलूस निकालें.

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