पुलिस मुख्यालय का एक्शन : 41 पुलिसकर्मी अगले 10 वर्षों तक नहीं बन सकेंगे थानाध्यक्ष

MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुये सरकार के पूर्ण श’राबबंदी कानून के अनुपालन में लाप’रवाही और कर्तव्य से वि’मुख होकर नियम कायदों को ताक पर रखकर बिहार मद्य निषेध अधि’नियम का उ’ल्लंघन करने वाले पुलिस महकमे के 41 पुलिस पदाधिकारियों के वि’रुद्ध संज्ञान लेते हुये स’ख्त का’र्रवाई की गई है. मुख्यालय के दिशा निर्देश पर मद्य नि’षेध विभाग के आईजी ने शनिवार देर रात इस सम्बन्ध में ज्ञापांक 414, दिनांक 06/07/19 के तहत आदेश जारी कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अगले दस वर्षों तक महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रो’क लगा दिया है.

मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में वैसे 41 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं जिन्हें बिहार मद्य निषेध अधिनियम के मामलों में जां’चोपरांत दो’षी पाया गया है. आदेश में स्पष्ट है कि दोषी पुलिसकर्मियों को अगले दस साल तक थानाध्यक्ष या ओपी अध्यक्ष के पद से वं’चित कर दिया गया है. सूची में सूबे के 15 अलग-अलग जिलों के 41 पुलिसकर्मियों के नाम मौजूद हैं.

पुलिस मुख्यालय ने बिहार मद्य विभाग अधिनियम के तहत सूबे के 41 दो’षी पुलिसकर्मियों पर सीधा एक्शन लेते हुये का’र्रवाई की गई है. अब इन पुलिसकर्मी को प्रोमोशन के लिए अधिसूचना जारी होने के अगले 10 वर्ष तक का इंतजार करना होगा. पुलिस मुख्यालय ने दो’षी पाये गये सभी 41 पुलिसकर्मियों के प्रोमोशन पर रो’क लगा दी है. अब अगले 10 साल तक इन्हें थानाध्यक्ष और ओपी अध्यक्ष जैसे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी. मुख्यालय का यह बड़ा फैसला अ’वैध श’राब मामले पर जिम्मेदारी से का’र्रवाई नहीं किए जाने पर लिया गया है.

दरअसल, इन सभी के थाना प्रभारी रहते हुए या तो इनके थाना क्षेत्र में श’राब मिली थी, या स्वयं मदिरापान के दो’षी पाये गये थे या बिहार मद्य अधिनियम के तहत किसी नि’र्दोष को फंसाने का खेल खेला गया था.
क्राइम कंट्रोल में फेल और अ’वैध श’राब मामले में खेल करने वाले ख़ाकीधारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे क्षुब्ध हैं. बीते दिनों पटना में जब मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त का’र्रवाई की बात कही थी.

मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पूर्व ही कहा था कि ‘राज्य के 1064 थानों के थानेदार सरकार को लिखित रूप से गारंटी देंगे कि उनके इलाके में श’राब नहीं बिकती है. गारंटी दिये जाने के बावजूद भी जिस थाना क्षेत्र में श’राब पकड़ी जाएगी, तो वहां के थानेदार जि’म्मेवार होंगे और उन्हें अगले 10 वर्षों तक किसी भी थाने में महत्वपूर्ण प्रति’नियुक्ति नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आदेश पर कई तरह के स’वाल भी उठे थे. लेकिन अब चेता’वनी को सख्ती से मूर्त रुप दिया जा रहा है, जिसके तहत 15 जिलों के 41 पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय का’र्रवाई का डंडा चला है.

गौरतलब हो बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय द्वारा बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों को बार-बार चे’तावनी दी जाती रही है कि श’राब मा’फिया, बालू माफिया, भू मा’फिया, अप’राधी तत्व जैसे किसी भी अरा’जक तत्वों से किसी प्रकार की संलिप्तता, सांठ-गांठ या संरक्षण देने का मामला प्रकाश में आता है तो चाहे वह किसी भी रैंक के हों, दो’षी पुलिस पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा.

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