सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त, 2019 तक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, ट्रस्ट या किसी अन्य श्रेणी में जारी पैन कार्ड को यदि आधार संख्या से नहीं जोड़ा जाता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हो। अभी देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे आधार नंबर लेने के लिए 40 दिन से भी ज्यादा का समय मिलेगा। इतने दिनों में तो आधार संख्या आसानी से मिल सकती है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला उन लोगों को प्रभावित करेगा, जिन्होंने किसी और काम के लिए पैन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन अभी तक रिटर्न दाखिल करना शुरू नहीं किया है या आधार संख्या से नहीं जोड़ा है।
