#Jharkhand झारखंड के राशनकार्ड धा’रियों के लिए बड़ी खबर है. झारखण्ड में राशनकार्ड अब सिर्फ पांच साल तक के लिए ही मान्य होगा. का’र्ड बनाने की तिथि के पांच साल बाद कार्ड धा’रियों को कार्ड को रिन्यूअल कराना होगा नहीं तो उनका कार्ड अमान्य घो’षित कर दिया जाएगा. झारखण्ड खाद्य आपूर्ति विभाग इसके लिए नियमों में बद’लाव करने जा रहा है और नये प्रस्तावों पर तैयारी चल रही है.
विभाग के मुताबिक इस बदलाव से सरकार राशनकार्ड की आ’ड़ में चल रहे फ’र्जीवाड़े पर नकेल कस सकेगी. साथ ही कार्ड की पारद’र्शिता भी बनी रहेगी. विभाग के अनुसार वै’धता की समय सीमा नहीं होने के चलते सबसे बड़ी परे’शानी तब होती है, जब कार्डधा’री बिना किसी सूचना के राशन लेना बंद कर देते हैं. उस स्थिति में वैसे उपभोगताओं का कार्ड र’द्द करने के लिए कई नियमों से गु’जरना पड़ता है.
यहां तक की यह भी देखना होता है कि वह राशनकार्ड कितने योजनाओं से जु’ड़ा हुआ है. लेकिन नये नियम में अगर का’र्डधारी अपने कार्ड का रिन्यूअल नहीं कराएंगे, तो कार्ड स्वंय र’द्द हो जाएगा.आपको बता दें कि 2018 में पूरे झारखण्ड में 57028 राशन कार्ड स’रेंडर किये गये थे.
ऐसा खाद्य आपूर्ति विभाग की स’ख्ती तथा अयोग्य लोगों को राशन, केरोसिन, चीनी व नमक पर अपना हक छो’ड़ने की अपील के बाद संभव हुआ. सबसे ज्यादा राशन कार्ड रांची जिले में सरेंडर व र’द्द हुए. इनकी संख्या 17 हजार थी. वहीं सबसे कम सरेंडर या र’द्द 195 राशनकार्ड चत’रा जिले में हुए.


Input: Live cities