INX मीडिया मामले में आ’रोपी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के घर सीबीआई की टीम पहुंची, लेकिन सीबीआई को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीबीआई चिदंबरम को गि’रफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री घर पर मौजूद नहीं थे। सीबीआई ने चिदंबरम के स्टाफ से पूछताछ की है। सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब चिदंबरम के घर पहुंची है।

इससे पहले पी.चिदंबरम को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झट’का लगा। हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की 3 दिन की मोहलत को भी खारिज कर दिया। चिदंबरम ने अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से तीन दिन की मोहलत मांगी थी। हाई कोर्ट से झटके के बाद चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनके मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई कर सकता है।

अग्रिम जमानत याचिका और तीन दिन की मोहलत खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिर’फ्तार करना चाहती हैं। गि’रफ्तारी से बचने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट में शरण में हैं। चिदंबरम की विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई।

चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैर’कानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रि’श्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है। ये मामला 2007 का है, जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे।
